22 सितंबर से देशभर में जीएसटी (GST) की नई दरें लागू होने जा रही हैं। खाने-पीने की चीजों से लेकर रोज़मर्रा की ज़रूरतों तक, कई चीज़ें अब सस्ती हो सकती हैं। लेकिन हर किसी के मन में एक बड़ा सवाल है – क्या रसोई गैस यानी एलपीजी (LPG) सिलेंडर की कीमतों में कोई राहत मिलेगी? आइए, इसकी पूरी जानकारी आसान भाषा में समझते हैं।
हर घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर पर भी जीएसटी लगता है। लेकिन घरेलू और कॉमर्शियल सिलेंडर पर टैक्स की दरें अलग-अलग हैं। तो क्या नई जीएसटी दरों से आपके सिलेंडर की कीमत कम होगी? चलिए, जानते हैं।
नई जीएसटी दरें और एलपीजी की कीमत3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में एलपीजी सिलेंडर की टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। यानी 22 सितंबर से लागू होने वाली नई दरों में भी घरेलू और कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर जीएसटी पहले जैसा ही रहेगा। इसका मतलब है कि इस बार रसोई गैस की कीमत में कोई कटौती नहीं होगी।
घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर कितना जीएसटी?- घरेलू LPG (सब्सिडी वाला): 5% जीएसटी
- घरेलू LPG (गैर-सब्सिडी वाला): 5% जीएसटी
इसका सीधा मतलब है कि आपकी रसोई में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर की कीमत 22 सितंबर के बाद भी वही रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा।
कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर कितना जीएसटी?कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर, जो होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट और औद्योगिक उपयोग में काम आते हैं, उन पर भी जीएसटी काउंसिल ने कोई नया बदलाव नहीं किया। 22 सितंबर से इन पर भी पहले की तरह ही जीएसटी लगेगा:
- होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट: 18% जीएसटी
- फूड ट्रक और मेस किचन: 18% जीएसटी
- औद्योगिक उपयोग (इंडस्ट्रियल हीटिंग): 18% जीएसटी
नई जीएसटी दरें लागू होने के बावजूद, घरेलू और कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर टैक्स में कोई बदलाव नहीं होने से न तो आम लोगों को और न ही व्यापारियों को कोई खास राहत मिलेगी। हालांकि, जीएसटी काउंसिल ने रोज़मर्रा की कई दूसरी चीज़ों पर टैक्स कम किया है, जिससे उनकी कीमतें ज़रूर सस्ती हो सकती हैं। लेकिन रसोई गैस की कीमत पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा।
जीएसटी काउंसिल की बैठक में खाने-पीने की चीज़ों (FMCG), हेल्थ प्रोडक्ट्स, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि उपकरण, बीमा और ऑटोमोबाइल जैसी कई चीज़ों पर जीएसटी दरों में बड़ी कटौती की घोषणा हुई है। अब केवल दो टैक्स स्लैब होंगे – 5% और 18%। पुरानी 12% और 28% की दरें खत्म कर दी गई हैं। इस बदलाव से कई चीज़ों की कीमतों में कमी की उम्मीद है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)प्रश्न 1. क्या 22 सितंबर के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत बदलेगी?
नहीं, घरेलू सिलेंडर पर 5% जीएसटी पहले की तरह ही रहेगा, इसलिए कीमत में कोई बदलाव नहीं होगा।
प्रश्न 2. कॉमर्शियल सिलेंडर पर कितना जीएसटी लगता है?
रेस्टोरेंट, होटल, फूड ट्रक या औद्योगिक उपयोग के लिए कॉमर्शियल सिलेंडर पर 18% जीएसटी लगता है।
प्रश्न 3. नई जीएसटी दरों का फायदा किन चीज़ों पर मिलेगा?
खाने-पीने और रोज़मर्रा के कई सामानों पर जीएसटी कम होने से उनकी कीमतों में राहत मिलेगी।
प्रश्न 4. एलपीजी पर सब्सिडी और गैर-सब्सिडी सिलेंडर पर टैक्स एकसमान है?
हां, दोनों पर 5% जीएसटी ही लागू होता है।
प्रश्न 5. नई जीएसटी दरें कब से लागू होंगी?
नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2024 से पूरे भारत में लागू हो जाएंगी।
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