पूर्वी चंपारण, 13 अगस्त (Udaipur Kiran) । प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मोतिहारी श्रीनिवास शर्मा ने अपने ही सहोदर भाई को चाकू मारकर घायल कर देने के मामले में दोषी पाते हुए नामजद एक अभियुक्त को तीन वर्षों का सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनायी है। अर्थ दंड नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
सजा तुरकौलिया थाना के रघुनाथपुर निवासी लाल मोहम्मद के पुत्र अफरोज आलम को हुई है। मामले में अभियुक्त अफरोज आलम के भाई मेराज अहमद ने गंभीर हालत में छतौनी के एक निजी अस्पताल में छतौनी पुलिस को बयान दर्ज कराया था, जिसके आलोक में तुरकौलिया थाना में मामला दर्ज हुआ था, जिसमें सूचक मेराज ने कहा था कि 11 नवंबर 1999 की रात्रि करीब 8 बजे वह अपने दुकान से घर पहुंचा तो उसकी पत्नी अजमेरी खातून बताई कि उसका भाई अफरोज आलम घर पर ईट फेंका है। इसी बात को पूछने अपने भाई अफरोज आलम के पास गया तो वह अपने हाथ में लिए चाकू से मारकर घायल कर दिया । गंभीर हालत में उसका ईलाज निजी अस्पताल में हुआ। न्यायालय में वाद विचारण के दौरान सहायक अभियोजन पदाधिकारी निकिता कुमारी ने छह गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन साक्ष्य कराई। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलें सुनने के बाद धारा 324 भादवि में दोषी पाते हुए अभियुक्त को उक्त सजा सुनाए है।
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(Udaipur Kiran) / आनंद कुमार
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