– 12 महीने तक मिलेगी 10 हजार रुपये तक की मासिक सहायता
भोपाल, 24 सितम्बर (Udaipur Kiran News) . Madhya Pradesh के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य कुमार काश्यप ने Madhya Pradesh स्टार्टअप नीति एवं क्रियान्वयन योजना के तहत आन्त्रप्रेन्योर इन रेसिडेंस सहायता कार्यक्रम ईआईआर के तहत स्टार्टअप्स से 10 हजार रुपये मासिक तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए आवेदन करने की अपील की है. डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं.
मंत्री काश्यप ने बुधवार को एक बयान में बताया कि Chief Minister डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं क्रियान्वयन योजना 2025 फरवरी से लागू की गई है. नवाचार को प्रोत्साहित करने वाली इस योजना का मकसद आन्त्रप्रेन्योर को मदद कर प्रोत्साहित करना है. योजना के तहत आन्त्रप्रेन्योर इन रेसिडेंस सहायता कार्यक्रम लागू किया गया है. इसका उद्देश्य छात्रों और पेशेवरों को उद्यमिता को करियर विकल्प के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है. योजना के तहत 24 फरवरी 2025 के बाद डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को 10 हजार रुपये प्रतिमाह तक की सहायता राशि अधिकतम 12 माह तक उपलब्ध होगी. यह लाभ स्टार्टअप की मान्यता प्राप्ति की तिथि से 2 वर्षों की अवधि में लिया जा सकेगा.
एमएसएमई मंत्री काश्यप ने इस योजना को युवाओं के लिए आर्थिक संबल और नवाचार की प्रेरणा के लिए प्रोत्साहन बताया. उद्योग आयुक्त दिलीप कुमार ने बताया कि मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर के माध्यम से पात्र स्टार्टअप्स से सहायता के लिए संपर्क किया जा रहा है और सभी जिलों में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. योजना का लाभ लेने के लिए स्टार्टअप्स को startup.mp.gov.in पर लॉगिन कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. नीति में उक्त सहायता के अलावा लीज रेंटल असिस्टेंस, रोजगार सृजन सहायता, निवेश पर सहायता और बिजली टैरिफ जैसे विभिन्न प्रोत्साहन शामिल हैं. वर्तमान में मध्यप्रदेश में डीपीआईआईटी की मान्यता प्राप्त 6000 स्टार्टअप कार्यरत हैं.
(Udaipur Kiran) तोमर
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