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राष्ट्रीय राजमार्ग लिंक रोड निर्माण में तालाब से अवैध खनन के खिलाफ याचिका पर कम्पनी को नोटिस

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–कम्पनी व राज्य सरकार को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश

प्रयागराज, 30 अगस्त (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आजमगढ़ की बूढनपुर तहसील के गांव मीरपुर के तालाब से अवैध मिट्टी खनन मामले में दिलीप बिल्डकाम कम्पनी को नोटिस जारी किया है। कम्पनी व राज्य सरकार से याचिका पर दो हफ्ते में जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने जियालाल की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि विपक्षी कम्पनी राष्ट्रीय राजमार्ग 27 को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से लिंक करने के लिए गोरखपुर के जैतपुर गांव से आजमगढ़ के सालारपुर गांव तक सड़क निर्माण किया जा रहा है। याची को सड़क निर्माण पर कोई आपत्ति नहीं है। किन्तु तालाब से मिट्टी के अवैध खनन को लेकर याचिका दायर की है। जिस पर कोर्ट ने जवाब मांगा है।

कोर्ट ने सीजेएम आजमगढ़ के मार्फत आदेश की जानकारी जिलाधिकारी आजमगढ़, एसडीएम व तहसीलदार बूढनपुर तथा सीजेएम लखनऊ के मार्फत निर्माण कम्पनी के चेयरमैन-प्रबंध निदेशक को देने का निर्देश दिया है। याचिका की सुनवाई 11 सितम्बर को होगी।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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