नई दिल्ली। मुख्तार अंसारी के बेटे पूर्व विधायक अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। उच्च न्यायालय ने अब्बास अंसारी को मिली 2 साल की सजा को रद्द कर दिया है। मऊ की एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट के द्वारा भड़काऊ भाषण मामले में सुनाई इस सजा की वजह से अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई थी मगर अब हाईकोर्ट के द्वारा सजा रद्द होने के बाद अंसारी की विधायकी बहाल हो जाएगी। अब्बास अंसारी मऊ सदर सीट से सुभासपा पार्टी से विधायक थे। इस फैसले के बाद अब मऊ सदर सीट पर विधानसभा उपचुनाव नहीं होगा।
हाईकोर्ट के जज समीर जैन ने अब्बास की सजा रद्द करने का फैसला सुनाया। इससे पहले 30 जुलाई को दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने एक चुनावी रैली में भाषण देते हुए कहा था कि जब चुनाव के बाद सपा की सरकार बनेगी तो अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा बल्कि उनका हिसाब-किताब होगा। अब्बास अंसारी के इसी बयान को संज्ञान में लेते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। अब्बास के भाई उमर अंसारी समेत 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था।
31 मई 2025 को अब्बास को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी और 3 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। इस सजा के चलते अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। अब्बास अंसारी ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आपको बता दें कि दो साल या उससे अधिक सजा मिलने पर सांसदों और विधायकों के सदन की सदस्यता समाप्त होने का प्रावधान है। इसी के चलते अब्बास अंसारी की विधायकी चली गई थी।
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