नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने राजधानी में चल रहे पुराने वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत दी है। अब 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के लिए एनओसी लेने की समय सीमा हटा दी गई है। अब उम्र पूरी कर चुके वाहनों की कभी भी एनओसी ली जा सकती है और दूसरे राज्यों में ले जाया जा सकता है।   
   
वाहनों की उम्र पूरी होने के बाद भी ले सकेंगे NOC
पहले नियमों के तहत, वाहन की निर्धारित आयु पूरी होने के एक साल के भीतर ही एनओसी लेना अनिवार्य था। तय समय बीत जाने पर एनओसी जारी नहीं की जाती थी, जिससे वाहन मालिक अपने वाहन को दूसरे राज्यों में ट्रांसफर नहीं करा पाते थे। लेकिन अब सरकार ने इस नियम में संशोधन करते हुए राहत दी है। वाहन की उम्र पूरी होने के बाद भी कभी भी एनओसी ली जा सकेगी, ताकि वाहन को स्क्रैप करने के बजाय दूसरे राज्य में उपयोग के लिए भेजा जा सके।
   
लाखों वाहन मालिकों को मिलेगी राहत
इस फैसले से दिल्ली के लाखों वाहन मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में फिलहाल करीब 40 लाख से अधिक पुराने वाहन ऐसे हैं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। इनमें से एक बड़ा हिस्सा ऐसे मालिकों का है जो एनओसी न मिलने के कारण वाहन का उपयोग या बिक्री नहीं कर पा रहे थे।
   
लंबे समय से की जा रही थी मांग
परिवहन विभाग के अनुसार, यह कदम लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए उठाया गया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब वाहन मालिक आसानी से अपने पुराने वाहन को दूसरे राज्यों में बेच या रजिस्टर करा सकेंगे, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान से भी बचाव होगा।
  
वाहनों की उम्र पूरी होने के बाद भी ले सकेंगे NOC
पहले नियमों के तहत, वाहन की निर्धारित आयु पूरी होने के एक साल के भीतर ही एनओसी लेना अनिवार्य था। तय समय बीत जाने पर एनओसी जारी नहीं की जाती थी, जिससे वाहन मालिक अपने वाहन को दूसरे राज्यों में ट्रांसफर नहीं करा पाते थे। लेकिन अब सरकार ने इस नियम में संशोधन करते हुए राहत दी है। वाहन की उम्र पूरी होने के बाद भी कभी भी एनओसी ली जा सकेगी, ताकि वाहन को स्क्रैप करने के बजाय दूसरे राज्य में उपयोग के लिए भेजा जा सके।
लाखों वाहन मालिकों को मिलेगी राहत
इस फैसले से दिल्ली के लाखों वाहन मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में फिलहाल करीब 40 लाख से अधिक पुराने वाहन ऐसे हैं जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। इनमें से एक बड़ा हिस्सा ऐसे मालिकों का है जो एनओसी न मिलने के कारण वाहन का उपयोग या बिक्री नहीं कर पा रहे थे।
लंबे समय से की जा रही थी मांग
परिवहन विभाग के अनुसार, यह कदम लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए उठाया गया है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब वाहन मालिक आसानी से अपने पुराने वाहन को दूसरे राज्यों में बेच या रजिस्टर करा सकेंगे, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान से भी बचाव होगा।
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