भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब जो लोग अपने अंग या शरीर दान करेंगे मरने के बाद उन्हें अंतिम संस्कार के समय गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को यह घोषणा की। साथ ही दान करने वाले के परिवार को 26 जनवरी या 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। इस फैसले से लोग अंगदान करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।
दरअसल, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने X पर जानकारी देते हुए कहा, "मृत्यु के बाद जीवन का दान देना सिर्फ दान नहीं, अमरता है। मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि जो महान लोग अपना शरीर या हृदय, लीवर और किडनी दान करेंगे, उन्हें गार्ड ऑफ़ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी जाएगी। उनके परिवार के सदस्यों को 26 जनवरी या 15 अगस्त को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाएगा।"
सीएम की घोषणा के बाद प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश
मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने तुरंत सभी कमिश्नरों, जिलाधिकारियों, पुलिस कमिश्नरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन आदेशों का पालन करें। सरकार चाहती है कि यह नियम पूरे राज्य में लागू हो।
लोगों को अंगदान करने के लिए किया प्रोत्साहित
बताया जा रहा है कि मोहन सरकार का यह फैसला लोगों को अंगदान के लिए प्रोत्साहित करेगा। अंगदान से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। सरकार का मानना है कि गार्ड ऑफ़ ऑनर और सम्मान से लोग प्रेरित होंगे। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग अंगदान करने के लिए आगे आएंगे।
दरअसल, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने X पर जानकारी देते हुए कहा, "मृत्यु के बाद जीवन का दान देना सिर्फ दान नहीं, अमरता है। मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया है कि जो महान लोग अपना शरीर या हृदय, लीवर और किडनी दान करेंगे, उन्हें गार्ड ऑफ़ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी जाएगी। उनके परिवार के सदस्यों को 26 जनवरी या 15 अगस्त को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाएगा।"
"मृत्यु के बाद जीवन का उपहार देना... यह केवल दान नहीं, अमरता है"
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) July 1, 2025
मध्यप्रदेश सरकार का संकल्प है कि देहदान अथवा हृदय, लीवर व गुर्दा दान करने वाले महान लोगों को गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी जाएगी, साथ ही उनके परिजनों को 26 जनवरी एवं 15 अगस्त को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया… pic.twitter.com/RCv0cmifdQ
सीएम की घोषणा के बाद प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश
मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने तुरंत सभी कमिश्नरों, जिलाधिकारियों, पुलिस कमिश्नरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन आदेशों का पालन करें। सरकार चाहती है कि यह नियम पूरे राज्य में लागू हो।
लोगों को अंगदान करने के लिए किया प्रोत्साहित
बताया जा रहा है कि मोहन सरकार का यह फैसला लोगों को अंगदान के लिए प्रोत्साहित करेगा। अंगदान से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। सरकार का मानना है कि गार्ड ऑफ़ ऑनर और सम्मान से लोग प्रेरित होंगे। इससे ज्यादा से ज्यादा लोग अंगदान करने के लिए आगे आएंगे।
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