कोटद्वार (उत्तराखंड)। पूरे देश को झकझोर देने वाले अंकिता भंडारी हत्याकांड में आखिरकार शुक्रवार को कोटद्वार की एडीजे अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। न्यायालय ने पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता – तीनों को अंकिता की हत्या का दोषी ठहराया है। हालांकि, सजा का ऐलान जल्द किया जाएगा।
वनतारा रिसॉर्ट से चीला नहर तक – इंसाफ की कठिन राह
22 वर्षीय अंकिता भंडारी, पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक में बने वनतरा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर कार्यरत थी। 18 सितंबर 2022 को वह अचानक लापता हो गई। छह दिन बाद, 24 सितंबर को उसका शव चीला पावर हाउस इनटेक नहर से बरामद हुआ। यह वही स्थान था जहां हत्या कर शव को ठिकाने लगाने की पुष्टि जांच में हुई।
मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, उत्तराखंड के पूर्व भाजपा नेता का बेटा और वनतरा रिजॉर्ट का मालिक है। उसके साथियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी हत्या और साक्ष्य छुपाने के आरोप में जेल भेजा गया था।
एसआईटी जांच और मजबूत अभियोजन
एसआईटी जांच के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 500 पेज का आरोपपत्र दाखिल किया गया। तीनों हत्यारोपियों रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर आरोप तय होने के बाद 28 मार्च 2023 से अभियोजन पक्ष की गवाही शुरू हुई। कोटद्वार स्थित एडीजे कोर्ट में 30 जनवरी 2023 को मामले की पहली सुनवाई हुई थी।
करीब दो साल और आठ महीने तक चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से जांच अधिकारी समेत 47 गवाह अदालत में पेश किए गए। हालांकि एसआईटी ने इस मामले में 97 गवाह बनाए थे, जिनमें से 47 अहम गवाहों को ही अदालत में पेश किया गया।
गत 19 मई को अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी की ओर से बचाव पक्ष की बहस का जवाब देकर सुनवाई का सिलसिला समाप्त किया गया था। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस और दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 30 मई की तिथि निर्धारित की थी।
आगे क्या?
अब कोर्ट द्वारा तीनों दोषियों की सजा का ऐलान जल्द किया जाएगा। माना जा रहा है कि यह फैसला कड़ी सजा और नजीर के रूप में सामने आ सकता है।
यह फैसला न केवल अंकिता के परिजनों के लिए एक प्रकार का न्याय है, बल्कि समाज में महिला सुरक्षा और न्यायिक प्रक्रिया की मजबूती का प्रतीक भी बन गया है।
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