New Delhi, 12 अगस्त . राज्यसभा ने Tuesday को राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 व नेशनल एंटी डोपिंग (संशोधन) विधेयक 2025 को पारित किया. इन विधेयकों को Lok Sabha पहले ही मंजूरी दे चुकी है.
केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सदन में राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 व नेशनल एंटी डोपिंग (संशोधन) विधेयक 2025 पेश किया था. उन्होंने सदन से अनुरोध करते हुए कहा कि देश के खेल क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए सर्वसम्मति से इन दोनों विधेयक को पारित करें. इसके उपरांत ध्वनिमत से दोनों विधेयक राज्यसभा में पारित किए गए.
केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए बताया कि हमें ओलंपिक खेलों में देश की आजादी के बाद से एक दशक पहले तक कुल 21 मेडल ही मिले थे. अब केवल पिछले दो ओलंपिक खेलों में ही हमें 15 मेडल मिल चुके हैं. उन्होंने पैरा ओलंपिक का उदाहरण देते हुए बताया कि आजादी के बाद से बीते एक दशक पहले तक हमें केवल 8 मेडल मिले थे. अब बीते दो पैरा ओलंपिक में 52 मेडल मिले हैं.
एशियन खेलों का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि पहले हमें केवल 57 मेडल मिले थे. वहीं, अकेले 2023 के एशियन गेम्स में भारत ने 107 मेडल हासिल किए हैं. उन्होंने बताया कि अच्छे नतीजे आने के लिए पारदर्शी चयन प्रक्रिया जरूरी है, जो कि हमने सुनिश्चित किया है. उन्होंने खेल क्षेत्र में हो रहे सुधारों व बदलावों का जिक्र किया.
केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि ज्यादा पारदर्शिता व ज्यादा स्वायत्तता देने के लिए हम एंटी डोपिंग बिल लाए हैं. यह बिल पारित होने से देश के स्पोर्ट्स सेक्टर में एक नई शुरुआत होगी. केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 व नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक 2025 में कई महत्वपूर्ण व अहम बदलाव किए हैं. इसका सीधा लाभ खेल व खिलाड़ियों को मिलेगा.
इससे पहले राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण ने सांसदों को जानकारी देते हुए कहा था कि Tuesday की संशोधित कार्यसूची पत्र में राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग (संशोधन) विधेयक, 2025 शामिल किए गए हैं. ये विधेयक Lok Sabha द्वारा पारित किए जा चुके हैं. दोनों विधेयकों की प्रतियां Monday शाम लगभग 5 बजे सदस्यों के पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई थीं.
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जीसीबी/एबीएम
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