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'वोट चोरी' के आरोप पर हरियाणा चुनाव आयोग का जवाब, राहुल गांधी के बयान पर दी सफाई

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चंडीगढ़, 7 अगस्त . Lok Sabha में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने Thursday को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग पर ‘वोट चोरी’ करने का आरोप लगाया. इसे लेकर कर्नाटक और महाराष्ट्र के बाद अब हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने जवाब दिया है.

सीईओ हरियाणा ने पत्र जारी कर राहुल गांधी से कहा कि जैसा कि आप जानते हैं कि वोटर लिस्ट जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, निर्वाचक पंजीकरण नियम 1960 और भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार पारदर्शी तरीके से तैयार की जाती हैं. नवीनतम मतदाता सूचियां कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ साझा की गई थीं.

उन्होंने कहा कि सेकंड विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) 2024 की मसौदा मतदाता सूचियां अगस्त 2024 और फाइनल मतदाता सूचियां सितंबर 2024 में कांग्रेस के साथ शेयर की गई थीं. अंतिम प्रकाशन के बाद संबंधित जिलाधिकारियों के पास कांग्रेस द्वारा दायर प्रथम अपीलों की संख्या शून्य है. साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी, हरियाणा के पास उनके द्वारा दायर द्वितीय स्तरीय अपीलों की संख्या शून्य है.

उन्होंने कहा कि जहां तक चुनावों के संचालन का संबंध है, तो चुनाव परिणामों पर सिर्फ उच्च न्यायालय के समक्ष चुनाव याचिका के माध्यम से ही प्रश्न उठाया जा सकता है.

हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राहुल गांधी ने मतदाता सूची में अपात्र मतदाताओं को शामिल करने और पात्र मतदाताओं को बाहर करने के बारे में उल्लेख किया था. आपसे अनुरोध है कि मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के नियम 20(3)(बी) के अंतर्गत संलग्न घोषणा या शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करें और उसे मतदाताओं के नाम सहित भेजें, ताकि आवश्यक कार्यवाही शुरू की जा सके.

डीकेपी/डीएससी

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