कोलकाता, 14 अक्टूबर . कलकत्ता उच्च न्यायालय ने Tuesday को पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर स्थित निजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी. यह रोक पिछले सप्ताह द्वितीय वर्ष की छात्रा के साथ हुई सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद लगाई गई है.
न्यायमूर्ति शम्पा दत्त (पॉल) की एकल पीठ ने राज्य Police को निजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने और सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया.
निजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के अधिकारियों ने Tuesday सुबह कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर कॉलेज परिसर के सामने लोगों की भीड़ को हटाने की मांग की, क्योंकि वहां परीक्षाएं चल रही हैं.
यह मामला Tuesday को न्यायमूर्ति दत्त (पॉल) की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद अदालत ने निजी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी. साथ ही, Police को संस्थान की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया.
सामूहिक बलात्कार की घटना 10 अक्टूबर को हुई थी जब Odisha की रहने वाली पीड़िता रात 8 बजे के बाद अपने लिए कुछ खाना खरीदने कॉलेज परिसर से बाहर गई थी. उसे पास के एक जंगली इलाके में घसीटा गया और वहां उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया. इस मामले में अब तक पांच लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. सभी आरोपी फिलहाल Police हिरासत में हैं.
इस बीच, बालासोर के सांसद प्रताप चंद्र सारंगी के नेतृत्व में भाजपा की Odisha इकाई का तीन सदस्यीय दल Tuesday दोपहर दुर्गापुर पहुंचा. वे पीड़िता के माता-पिता से और यदि संभव हुआ तो पीड़िता से भी बात करेंगे.
–
एएसएच/पीएसके
You may also like
केवल डिग्री से कुछ नहीं होगा, अमेरिका में जॉब चाहिए तो जरूरी हैं ये 5 स्किल्स
सीबीआई ने 12 साल से फरार व्यक्ति को पत्नी की हत्या के आरोप में किया गिरफ्तार
सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर लेह DM का हलफनामा, सुरक्षा कारणों का किया जिक्र
कैबिनेट : नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को मिल सकता है 14 प्रतिशत आरक्षण
मप्रः राज्यमंत्री कृष्णा गौर ने की विकास कार्यों की समीक्षा