अक्षय कुमार
अक्षय कुमार ने हाल ही में एक एडटेक कंपनी क्यू लर्न प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने आरोप लगाया है कि कंपनी ने उन्हें 4.83 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया है। हालांकि, कंपनी ने पहले किस्त के रूप में 4.05 करोड़ रुपये का भुगतान किया है।
इस कानूनी मामले में अक्षय कुमार और उनकी टीम का कहना है कि उन्होंने कंपनी के साथ किए गए एंडोर्समेंट अनुबंध की सभी शर्तें पूरी की हैं। पहले किस्त के रूप में उन्हें 4.05 करोड़ रुपये मिले थे, लेकिन बाकी राशि अभी तक नहीं दी गई है। क्यू लर्न ने भुगतान न करने का कारण बताते हुए इनवॉइस न भेजने और शेड्यूलिंग का हवाला दिया है।
दावा खारिज किया गयाअक्षय की कानूनी टीम ने पहले इस मामले को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की दिल्ली बेंच में पेश किया था। उन्होंने दावा किया था कि यह दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 9 के तहत आता है, क्योंकि कंपनी की ओर से भुगतान बकाया है। लेकिन, NCLT ने इस दावे को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि यह मामला दिवालियापन प्रक्रिया के दायरे में नहीं आता, बल्कि यह एक अनुबंध विवाद है।
NCLAT में सुनवाई की प्रक्रियाअक्षय कुमार की कानूनी टीम ने NCLT के खारिज किए गए फैसले के खिलाफ NCLAT में अपील की है। उनके वकीलों का कहना है कि अनुबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कंपनी को भुगतान करना होगा। अब NCLAT इस मामले की सुनवाई करेगी। अक्षय के वकीलों ने सभी आवश्यक जानकारी NCLAT को सौंप दी है, जिसके बाद इस पर विचार किया जा रहा है।
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