जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना में अदालत ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया। चाची की बेरहमी से गला घोंटकर हत्या करने और उसके पास से रकम व जेवरात लूटने वाले जेठूते (जेठ का बेटा) को बाड़मेर एडीजे कोर्ट-2 ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी का कृत्य न केवल जघन्य अपराध है, बल्कि यह सामाजिक और पारिवारिक संबंधों को कलंकित करने वाला है।
क्या था मामला
घटना कुछ वर्ष पूर्व बाड़मेर जिले के एक गांव की है, जहां आरोपी ने अपनी चाची के घर में घुसकर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी ने घर में रखी नकदी और सोने-चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गया था।
मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में कोई ठोस सुराग नहीं मिला, लेकिन साइबर टीम और फोरेंसिक जांच के बाद शक आरोपी जेठूते पर गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने अपराध कबूल कर लिया।
अदालत में पेश सबूतों से साबित हुआ अपराध
अभियोजन पक्ष ने अदालत में मजबूत साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत किए। मृतका के घर से बरामद सबूतों, डीएनए रिपोर्ट और आरोपी के कबूलनामे के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।
अभियोजन अधिकारी ने कहा कि “यह मामला पारिवारिक विश्वास को तोड़ने वाला है। आरोपी ने लोभ और लालच में आकर अपनी ही चाची की जान ले ली। अदालत ने इसे दुर्लभ नहीं तो गंभीरतम अपराध मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है।”
परिवार में आक्रोश और राहत दोनों
फैसले के बाद मृतका के परिजनों ने अदालत के निर्णय का स्वागत किया। उनका कहना है कि न्याय मिलने में देर हुई, लेकिन अंततः दोषी को सज़ा मिल गई। वहीं, गांव में इस फैसले के बाद लोगों ने कहा कि ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त सज़ा जरूरी है, ताकि समाज में भय और न्याय दोनों कायम रहें।
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